लखनऊ| उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों में चल रहे कत्लखानों(स्लाटर हाऊस) को बन्द करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी। बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि नगर निगम अधिनियम-1959 और नगर निगम अधिनियम-1916 में संशोधन करते हुए शहरों में चल रहे कत्लखानों को बन्द करने का निर्णय लिया गया है।
अधिनियम के मुताबिक पहले नगर निगम और नगर पालिकायें कत्लखाने बनवाती थीं, चलवाती थीं और रेगुलेट कराती थीं। अब यह संस्थायें कत्लखानों का न तो बनवायेंगी और न ही चलवायेंगी। इनके अधिकार में केवल रेगुलेशन ही रहेगा। उनका कहना था कि शहरों में बढ़ते प्रदूषण की वजह से कत्लखानों को नगरीय इलाकों से बाहर करना जरुरी हो गया है।